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पलामू में अवैध अल्ट्रासाउंड पर कसी नकेल: बिना रजिस्ट्रेशन पकड़े गए तो मशीन होगी सील, दर्ज होगी एफआईआर - उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देशCrackdown on illegal ultrasound in Palamu: If caught without registration, machine will be sealed, FIR will be registered - Deputy Commissioner gave strict instructions


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पलामू उपायुक्त


पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पलामू जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन प्लान तैयार

हर अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर होगा औचक निरीक्षण, लिंग परीक्षण करने वालों पर चलेगा कानून का चाबुक

कन्या भ्रूण हत्या समाज का कलंक है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा” – उपायुक्त समीरा एस की सख्त चेतावनी

अब बिना लाइसेंस अल्ट्रासाउंड किया तो सीधा होगा मुकदमा!

पलामू में अब अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड केंद्र चलाना किसी खतरे से कम नहीं। उपायुक्त ने सभी मेडिकल संस्थानों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि अगर कोई भी केंद्र बिना पंजीयन के चलता पाया गया, तो उसकी अल्ट्रासाउंड मशीन को तत्काल सील किया जाएगा और एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की राह में बाधा बने तो नहीं मिलेगा कोई रहम!

अब हर अल्ट्रासाउंड केंद्र में "लिंग परीक्षण अपराध है" की सूचना और "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" के जागरूकता पोस्टर लगाने होंगे। लापरवाही या जानबूझकर कानून तोड़ने वालों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई तय है।

डॉक्टर हो या डायग्नोस्टिक मालिक – सब पर एक समान कानून लागू

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जो डॉक्टर दो से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्रों में कार्यरत हैं, उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। यह साफ संदेश है कि अब कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है।

जनता से अपील: लिंग परीक्षण या भ्रूण हत्या की सूचना दें, पहचान रहेगी गोपनीय

अगर किसी को कहीं भी लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी हो, तो वह स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को तुरंत सूचित करें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

 पलामू जिला प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क है – कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं!


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