बिना शटर दुकान, फिर भी किराया वसूली” — पीड़िता की पीड़ा के बीच 15 दुकानें सीलShutterless shops, yet rent collection continues amid victim's anguish 15 shops sealed
हुसैनाबाद : जिला परिषद पलामू अंतर्गत हुसैनाबाद प्रखंड में बकाया किरायादारों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बीच एक पीड़ित महिला की व्यथा सामने आई है। जिला परिषद की 15 दुकानों को सील किए जाने की कार्रवाई के दौरान दुकान संख्या D11 की लाभुक महिला ने विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की।
प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद गोरांग महतो के निर्देश पर अंचल अधिकारी पंकज कुमार की अगुवाई में शनिवार को बकाया किराया नहीं देने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील किया गया। यह कार्रवाई जिला परिषद पलामू बोर्ड की बैठक दिनांक 12 जुलाई 2025 में लिए गए निर्णय तथा उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद पलामू के ज्ञापन संख्या 13, दिनांक 03 जनवरी 2026 के आलोक में की गई।
प्रशासनिक आदेश के अनुसार 10 जनवरी 2026 को अपराह्न 3 बजे से हुसैनाबाद प्रखंड क्षेत्र में जिला परिषद अंतर्गत बकायादार दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान दुकान संख्या B17, B36, C04, D21, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E09, E11, E12, E13 एवं F06 को सील किया गया। दुकान संख्या D11 में शटर नहीं होने के कारण उसे सील नहीं किया जा सका।
पीड़िता बोली — व्यवसाय शुरू ही नहीं हुआ, फिर भी किराया मांग रहे
दुकान संख्या D11 की लाभुक महिला ने बताया कि जब से उन्हें दुकान आवंटित हुई है, उसमें शटर नहीं लगा है। बिना शटर के दुकान आवंटन के कारण उनका व्यवसाय आज तक शुरू नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि शटर लगाने को लेकर कई बार विभाग को आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बावजूद विभाग द्वारा लगातार किराया वसूली की नोटिस चस्पा की जा रही है, जिससे वह आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं।
सीलिंग की कार्रवाई के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए
हुसैनाबाद थाना के उमेश बैठा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकाया किराया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, वहीं पीड़िता की शिकायत पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।

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