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भीषण गर्मी का असर: पलामू में वकीलों को ड्रेस कोड में बड़ी राहत, 30 जून तक काला कोट-गाउन पहनने की अनिवार्यता खत्म Palamu news today rbc channel

मेदिनीनगर (पलामू): जिले में लगातार बढ़ रहे भीषण तापमान और जानलेवा लू को देखते हुए पलामू न्यायपालिका ने अधिवक्ताओं के हित में एक बड़ा और मानवीय निर्णय लिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आदेश जारी कर वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने की अनिवार्यता से अस्थायी राहत दी है।

क्या है आदेश?

27 मई 2026 को जारी आदेश संख्या **100/2026** के तहत, पलामू के दीवानी और आपराधिक न्यायालयों में पेश होने वाले सभी अधिवक्ता अब **30 जून 2026** तक बिना काले कोट और गाउन के अपनी अदालती कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे

क्यों लिया गया यह निर्णय?

अधिवक्ता सुश्री मधुलता रानी और अधिवक्ता प्रेमतोष कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया था कि भीषण गर्मी के कारण पारंपरिक वेशभूषा (काला कोट और गाउन) पहनकर न्यायालय में कार्य करना अत्यंत कठिन और स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए, न्यायालय ने भारतीय बार परिषद (Bar Council of India) नियमावली के अध्याय-4 के नियम-4 के तहत यह अस्थायी छूट प्रदान की है।

 संबंधित अधिकारियों को निर्देश

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस आदेश के पालन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

 न्यायपालिका के सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश से अवगत कराया गया है।

डाल्टनगंज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को सूचित किया गया है ताकि वे अपने सदस्यों को इस राहत के बारे में जानकारी दे सकें।

ज्ञापन संख्या 1802-1803 के माध्यम से आधिकारिक सूचना सभी संबंधित पक्षों को भेज दी गई है।

यह निर्णय पलामू न्यायपालिका द्वारा भीषण गर्मी के दौरान वकीलों को राहत देने के लिए की गई एक सराहनीय पहल है, जिससे न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चल सकेंगे।


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